फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court imposes ban on reservation process of panchayat elections

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक, चुनाव की तैयारियों को झटका

Sat, 13 Mar 2021 07:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 13 Mar 2021 07:44 PM IST
विज्ञापन
High court imposes ban on reservation process of panchayat elections
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आरक्षण एवं आवंटन कार्रवाई रोकी। सोमवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया शासनादेश। सभी डीएम को भेजा गया आदेश। 17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन होना था। 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।

विज्ञापन

High court imposes ban on reservation process of panchayat elections
जिला पंचायत - फोटो : अमर उजाला
पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पद के लिए आरक्षण सूची जारी की जा चुकी है। इसके मद्देनजर आपत्तियां भी मांगी गई हैं। आपत्तियों का निस्तारण अंतिम चरण में चल रहा है। इस दौरान अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आरक्षण सूची को अंतिम रूप न देने के लिए कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed