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हाईकोर्ट : पुलिस भर्ती में ओवर ऐज अभ्यर्थियों को मौका देने पर सुनवाई आठ नवंबर को

Mon, 01 Nov 2021 08:53 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 01 Nov 2021 08:53 PM IST
सार

याचिकाओं में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग ( बयान) दिया था कि वह प्रत्येक वर्ष पुलिस विभाग में भर्ती जारी रखेगी।

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High Court: Hearing on November 8 on giving chance to over-age candidates in police recruitment
अदालत - फोटो : file

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में दरोगा व अन्य पुलिस की भर्ती में आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर आठ नवंबर 2021 को सुनवाई  करने का निर्देश दिया है। आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से कुछ में एकल जज के आदेश के खिलाफ विशेष अपील भी दाखिल है। कुछ मामले में एकल जज ने आयु में छूट दिए जाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
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याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।  याचिकाओं में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग ( बयान) दिया था कि वह प्रत्येक वर्ष पुलिस विभाग में भर्ती जारी रखेगी।
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कहा गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने बयान से वादा खिलाफी की है और कई साल से पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हुई है। याचिकाओं में कहा गया है कि यदि प्रत्येक वर्ष भर्ती होती तो याचीगण ओवरएज न होते। चूंकि सरकार ने भर्ती नहीं निकाली है, इस कारण वे आयु में  छूट पाने के हकदार हैं।
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