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हाईकोर्ट : ज्ञानवापी विश्वेश्वर विवाद मामले में सुनवाई आठ नवंबर को

Mon, 30 Oct 2023 05:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 30 Oct 2023 05:02 PM IST
सार

अंजुमने इंतजामियां मसाजिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। इसके पहले सुनवाई शुरू होते हुए याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के केस स्थानांतरण आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की गई है।

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High Court: Hearing in Gyanvapi Vishweshwar dispute case on November 8
ज्ञानवापी सर्वे मामले की सुनवाई। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद-विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में सोमवार को सुनवाई टाल दी। कोर्ट अब इस मामले में आठ नवंबर को सुनवाई करेगी। अंजुमने इंतजामियां मसाजिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

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इसके पहले सुनवाई शुरू होते हुए याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के केस स्थानांतरण आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट विशेष याचिका पर छह नवंबर को सुनवाई करेगा। इसके बाद कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टालते हुए याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि तिथि तय कर दी।
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बता दें कि अंजुमने इंतजामियां मसाजिद और सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से वैज्ञानिक सर्वे सहित विभिन्न मांगों को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति ने एक दूसरी पीठ से केस की अपने यहां सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया था। मुख्य न्यायमूर्ति की पीठ ने इसके पीछे यह वजह बताई थी कि याचियों की ओर से एक अधिवक्ता ने इस केस को आवेदन पत्र देकर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करने की मांग की थी।

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इस मांग के आधार पर केस को मुख्य न्यायमूर्ति की पीठ ने अपने समक्ष सुनवाई के लिए अपने पास स्थानांतरित कर दिया। इस पर इंतजामियां मसाजिद और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं ने अर्जी देकर मुख्य न्यायमूर्ति की पीठ के इस आदेश पर आपत्ति उठाई। मुख्य न्यायमूर्ति ने अर्जी को खारिज कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर केस स्थानांतरण के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

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