{"_id":"61607e7e8ebc3e0c53729e43","slug":"high-court-hc-seeks-information-on-the-process-of-tracking-fake-lawyers","type":"story","status":"publish","title_hn":"high court : फर्जी वकीलों का पता लगाने की प्रक्रिया की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
high court : फर्जी वकीलों का पता लगाने की प्रक्रिया की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी
Fri, 08 Oct 2021 10:53 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 08 Oct 2021 10:53 PM IST
विज्ञापन
हाईकोर्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में वकालत कर रहे फर्जी वकीलों के सत्यापन को लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से पूछा है कि वह बताएं कि इसका पता लगाने की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्र व जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में कहा गया है कि वकालत की डिग्री फर्जी होने की बार काउंसिल में शिकायत भी की गई है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई । याचिका दाखिल कर इस संबंध में पारित सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसमें प्रदेश बार काउंसिल को ऐसे मामलों का पता लगाकर कार्रवाई करने का निर्देश है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 25 अक्तूबर की तिथि तय की है और उस तिथि पर यूपी बार काउंसिल को ऐसे फर्जी वकीलों की शिकायतों का पता लगाने को लेकर बार काउंसिल द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
याचिका में कहा गया है कि वकालत की डिग्री फर्जी होने की बार काउंसिल में शिकायत भी की गई है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई । याचिका दाखिल कर इस संबंध में पारित सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसमें प्रदेश बार काउंसिल को ऐसे मामलों का पता लगाकर कार्रवाई करने का निर्देश है।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 25 अक्तूबर की तिथि तय की है और उस तिथि पर यूपी बार काउंसिल को ऐसे फर्जी वकीलों की शिकायतों का पता लगाने को लेकर बार काउंसिल द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन