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High Court : हाईकोर्ट ने किराया जमा करते रहने पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

Fri, 09 May 2025 01:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 09 May 2025 01:41 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के थाना चेतगंज अंतर्गत बेनिया शॉपिंग कांप्लेक्स के दुकानदारों के लगातार किराया जमा करने पर उनके खिलाफ जब्ती सहित उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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High Court has banned oppressive action for continuing to pay rent
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के थाना चेतगंज अंतर्गत बेनिया शॉपिंग कांप्लेक्स के दुकानदारों के लगातार किराया जमा करने पर उनके खिलाफ जब्ती सहित उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी किराया जमा होगा वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार व नगर निगम वाराणसी से याचिका पर जवाब मांगा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने खालिद नसीर व छह अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि इससे पहले सभी दुकानों का किराया जिलाधिकारी के सर्किल रेट से अप्रैल 2024 से बढ़ाया गया था।पांच साल बाद ही किराया बढ़ाने का करार है। लेकिन, नगर निगम ने किराये में मनमानी बढ़ोतरी कर दी है। जिसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। याचियों का कहना है कि 16 अप्रैल 2025 को दुकानों पर किराया जमा करने की नोटिस चस्पा किया गया और 21 अप्रैल 2025 को पुलिस बल के साथ सहायक नगर आयुक्त दुकान सीज करने आ गए।

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