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हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी : टोटल स्टेशन तकनीकी से प्रदेशभर में हो रही पैमाइश, क्या भदोही यूपी में नहीं
Sat, 24 May 2025 12:41 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 24 May 2025 12:41 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भदोही प्रशासन ने भूखंडों के सीमांकन में तकनीकी साधनों की कमी की दलील दोहराई। इस पर खफा कोर्ट ने अफसरों को फटकार लगाई। कहा, प्रदेशभर में टोटल स्टेशन तकनीकी के प्रयोग से पैमाइश हो रही है।
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अदालत का आदेश
- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भदोही प्रशासन ने भूखंडों के सीमांकन में तकनीकी साधनों की कमी की दलील दोहराई। इस पर खफा कोर्ट ने अफसरों को फटकार लगाई। कहा, प्रदेशभर में टोटल स्टेशन तकनीकी के प्रयोग से पैमाइश हो रही है। भदोही में यह सुविधा नहीं, क्या भदोही यूपी के बाहर है? ये बहानेबाजी ही नहीं, अधिकारियों की विफलता की कहानी है, जो नहीं चलेगी।
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इस तल्ख टिप्पणी संग न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने प्रमुख सचिव राजस्व से मामले की जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामला भदोही एक जमीन की पैमाइश का है। अनिल कुमार ने जनहित याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने टोटल स्टेशन तकनीकी से जमीन की पैमाइश के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था। लेकिन, जांच के दौरान अफसरों ने सहयोग नहीं किया।
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इससे खफा कोर्ट ने भदोही के डीएम और पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता को तलब किया था। लेकिन, उनकी ओर से दाखिल हलफनामों में दुबारा बताया कि उनके पास न टोटल स्टेशन मशीन है और न उसे चलाने वाला स्टाफ। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर कर मामले की जांच प्रमुख सचिव राजस्व की सौंप दी है।
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