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कोविड फंड में 25 हजार जमा करने की शर्त पर मिली  हाईकोर्ट से जमानत

Sat, 21 Nov 2020 07:49 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 Nov 2020 07:49 PM IST
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High court gets bail on condition of depositing 25 thousand in Covid fund
Allahabad High Court - फोटो : PTI
हाईकोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर के आरोपी को 25 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी से कहा है कि कोविड-19 के लिए बने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 हजार रुपये जमा कर अधीनस्थ न्यायालय में इसकी रसीद प्रस्तुत करे। रसीद पेश करने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि याची रकम नहीं जमा करता है तो उसकी जमानत निरस्त मानी जाए। 
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गैंगस्टर आरोपी सीतापुर के रामदयाल की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने दिया है। याची के खिलाफ सीतापुर के अटरिया थाने में अवैध देशी शराब के साथ पकड़े जाने के चार मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं चारों मुकदमों के आधार पर उस पर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की गई है।
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याची का कहना है कि चारों मुकदमों में उसे जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस शर्त पर जमानत का आदेश दिया है कि याची कोरोना राहत कोष में 25 हजार रुपये का योगदान देगा। इसके अलावा अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं। जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी।
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