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68500 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने दिया था 550 कॉपियों के दोबारा जांच के आदेश

Sat, 16 May 2020 01:21 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2020 01:21 AM IST
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high court gave order for re investigation of 550 copies  in 68500 teacher recruitment
high court gave order for re investigation of 550 copies in 68500 teacher recruitment
प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2018 में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से परीक्षा कराई गई थी। शिक्षक भर्ती की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी। इसी मामले में 22 अक्टूबर 2019 को हाईकोर्ट ने 550 कॉपियों को दोबारा जांचने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के सात महीने बीत जाने के बाद भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इन उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन पूरा नहीं कराया गया जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में तीन महीने में इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कराने का निर्देश दिया था। 68500 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को बहुत कम अंक देकर फेल कर दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर अब तक पुनर्मूल्यांकन के बाद लगभग पांच हजार अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है।
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