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High Court : नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित किए गए कर्मी भी पुरानी पेंशन के हकदार

Wed, 26 Apr 2023 08:57 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 26 Apr 2023 08:57 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले से कार्यरत जल संस्थान के दैनिक वेतन भोगी कर्मी याची, जिनकी सेवाएं सन् 2005 में नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित की गई हैं, वे भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे।

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High Court: Employees regularized after the implementation of the new pension scheme are also entitled to old
high court - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले से कार्यरत जल संस्थान के दैनिक वेतन भोगी कर्मी याची, जिनकी सेवाएं सन् 2005 में नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित की गई हैं, वे भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। इसी के साथ कोर्ट ने जल संस्थान के दैनिक वेतन भोगी कर्मी, जिन्हें बाद में नियमित किया गया है, उनकी पूर्व में की गई सेवा को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने रणवीर सिंह व 23 अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि याचीगण जल संस्थान झांसी के नियमित कर्मचारी हैं। वे 2005 से 2011 के बीच नियमित हुए हैं। इससे पहले 1989-91 के बीच दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे। इनको जल संस्थान झांसी के महाप्रबंधक के आदेश के द्वारा पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ से इसलिए वंचित किया गया, क्योंकि उनकी सेवा वर्ष 2005 नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित की गई है।

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कोर्ट ने कहा कुछ याची सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ अभी भी सेवारत हैं। सभी की दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवाओं को जोड़ते हुए उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने दैनिक कर्मी की सेवा को क्वालीफाइंग सेवा मानते हुए तीन माह में पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है। कहा है कि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भी भुगतान किया जाए।

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