{"_id":"68a1e12649deb69734097179","slug":"high-court-dismissal-of-watchman-and-gardener-cancelled-order-for-reinstatement-in-service-2025-08-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"High Court : चौकीदार व माली की बर्खास्तगी रद्द, सेवा में बहाली का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
High Court : चौकीदार व माली की बर्खास्तगी रद्द, सेवा में बहाली का आदेश
Sun, 17 Aug 2025 07:33 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 17 Aug 2025 07:33 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सिकंदरा स्थित विक्रमादित्य इंटर कालेज के चौकीदार जयप्रकाश और माली ननकूराम की बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए बहाली का आदेश दिया है।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सिकंदरा स्थित विक्रमादित्य इंटर कालेज के चौकीदार जयप्रकाश और माली ननकूराम की बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए बहाली का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य को आदेश दिया कि दोनों कर्मचारियों को सेवा में पुनः बहाल किया जाए। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकलपीठ ने दोनों कर्मचारियों की याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की।
विज्ञापन
कोर्ट ने जयप्रकाश को नियमित वेतन और तीन माह के भीतर बकाया वेतन समेत सभी सेवा परिलाभ देने का आदेश पारित किया। वहीं, ननकूराम की बहाली के साथ उन पर लगे दो आरोपों की दोबारा जांच की छूट दी गई है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि जांच नहीं होती है तो ननकूराम को बकाया वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। याचियों ने दफ्तरी पद पर पदोन्नति और सहायक लिपिक पद पर सीधी भर्ती को भी चुनौती दी थी। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने प्रबंधक कार्यालय से दस्तावेज गायब होने की जांच के बाद दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
विज्ञापन