फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Determining the legality of possession is not Executive Engineer job restore connection within 24

High Court : कब्जे की वैधता तय करना अधिशासी अभियंता का काम नहीं, बिजली कनेक्शन 24 घंटे में जोडने का निर्देश

Thu, 11 Jun 2026 06:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 11 Jun 2026 06:47 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकान मालिक और किरायेदार के बीच हुए विवाद के कारण काटे गए विद्युत कनेक्शन को 24 घंटे में जोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मकान-मालिक और किरायेदार के बीच विवाद में कब्जे की वैधता तय करना अधिशासी अभियंता का काम नहीं है।

विज्ञापन
High Court: Determining the legality of possession is not  Executive Engineer job restore connection within 24
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकान मालिक और किरायेदार के बीच हुए विवाद के कारण काटे गए विद्युत कनेक्शन को 24 घंटे में जोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मकान-मालिक और किरायेदार के बीच विवाद में कब्जे की वैधता तय करना अधिशासी अभियंता का काम नहीं है। यह न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने हरीश कुमार सिंह की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


पीलीभीत निवासी याची का मकान मालिक से विवाद चल रहा था। मकान मालिक की शिकायत पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 29 मई 2026 को बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दिया। इसके बाद 8 जून 2026 को बिजली कनेक्शन काट दिया गया। याची ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कनेक्शन कटौती के आदेश को प्रथम दृष्टया गैरकानूनी माना।
विज्ञापन


कोर्ट ने अधिशासी अभियंता को आदेश दिया कि बिजली कनेक्शन 24 घंटे में बहाल करने व मामला लंबित रहने तक कनेक्शन नहीं काटने का निर्देश दिया है। साथ ही विद्युत निगम को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed