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हाईकोर्ट : मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर छह सप्ताह में लें निर्णय

Tue, 01 Feb 2022 01:41 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 01 Feb 2022 01:41 AM IST
सार

याचिका में शासनादेश के तहत आश्रित कोटे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। 15 दिसंबर 2021 को अपर नगर आयुक्त ने याची से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।

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High Court: Decide on appointment in deceased dependent quota in six weeks
इलाहाबाद हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति का शासनादेश जारी हो चुका है तो नगर निगम को उसकी अर्जी की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अलीगढ़ नगर निगम के नगर आयुक्त को तीन सितंबर 2021 के शासनादेश के तहत छह हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश कुलवंत कुमार की याचिका पर दिया है।

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याचिका में शासनादेश के तहत आश्रित कोटे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। 15 दिसंबर 2021 को अपर नगर आयुक्त ने याची से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। जिसका दस्तावेजी सबूत के साथ 18 दिसंबर 2021 को जवाब दाखिल करने के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उसने कोर्ट की शरण ली। इस पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

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