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हाईकोर्ट : नहीं हो पायी आजम खां के मामले की सुनवाई

Mon, 28 Mar 2022 11:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 28 Mar 2022 11:17 PM IST
सार

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता कर रहे थे। आजम खां ने अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को रद्द कराने की कोर्ट केसमक्ष अर्जी दी है। वहीं आजम के बेटे अदीब आजम खां के मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने कोर्ट से मामले की सुनवाई केलिए किसी और दिन का समय देने का आग्रह किया।

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High Court: Could not hear Azam Khan case
पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान

विस्तार

पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के मामले की सुनवाई केलिए सोमवार को उनकी ओर से कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सका। इस वजह से कोर्ट ने सुनवाई केलिए चार सप्ताह आगे की तिथि तय की है।

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता कर रहे थे। आजम खां ने अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को रद्द कराने की कोर्ट केसमक्ष अर्जी दी है। वहीं आजम के बेटे अदीब आजम खां के मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने कोर्ट से मामले की सुनवाई केलिए किसी और दिन का समय देने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने अदीब आजम खां के मामले की सुनवाई केलिए 15 अप्रैल की तिथि तय कर दी। (ब्यूरो)

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