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High Court : निर्धारित समय में फैसला नहीं लेने पर डीआरएम को अवमानना नोटिस, हाजिर हों या आदेश का पालन करें
Sun, 24 Aug 2025 02:27 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 24 Aug 2025 02:27 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अविवाहित मृतक कर्मचारी के खाते में जमा धनराशि भाई को न देने पर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) मुगलसराय उदय सिंह मीना को अवमानना नोटिस जारी किया है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अविवाहित मृतक कर्मचारी के खाते में जमा धनराशि भाई को न देने पर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) मुगलसराय उदय सिंह मीना को अवमानना नोटिस जारी किया है। कहा कि 26 सितंबर तक आदेश का पालन करें या अगली तारीख पर अदालत में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने चंदौली के देवई गांव निवासी रमाशंकर की अवमानना याचिका पर दिया है।
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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के बड़े भाई कृपानाथ की सेवाकाल में मृत्यु हो गई थी। वे अविवाहित थे और उनके रेलवे खाते में नौ लाख 12 हजार 300 रुपये जमा थे। माता-पिता के निधन के बाद भी यह राशि किसी वारिस को नहीं दी गई। जमा धनराशि के लिए याची ने याचिका दाखिल की थी। रिट कोर्ट ने मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) मुगलसराय को याची के प्रत्यावेदन पर दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था लेकिन अब तक उसका पालन नहीं हुआ।
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