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हाईकोर्ट : कोर्ट को आश्वासन देकर पालन न करना धोखा, विशेष सचिव और बीएसए को नोटिस जारी

Wed, 16 Mar 2022 10:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 16 Mar 2022 10:21 PM IST
सार

कोर्ट के निर्देश पर हाजिर दोनों अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि चयनित अध्यापक याचियों को कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन भुगतान किया जाएगा। याची अधिवक्ता ने बताया कि कार्यभार ग्रहण करा लिया गया है लेकिन वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है।

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High Court: Cheating for not complying with assurance to the court, notice issued to Special Secretary and BSA
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को आश्वासन देकर पालन न करना कोर्ट को धोखा देना है। इसके लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना आरोप क्यों न बनाया जाए? कोर्ट ने यूपी के विशेष सचिव आरबी सिंह और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराजए प्रवीण कुमार तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 मार्च को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने कोरांव में प्राइमरी स्कूल अध्यापक शैलेश कुमार यादव और दो अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।

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कोर्ट के निर्देश पर हाजिर दोनों अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि चयनित अध्यापक याचियों को कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन भुगतान किया जाएगा। याची अधिवक्ता ने बताया कि कार्यभार ग्रहण करा लिया गया है लेकिन वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आश्वासन का पालन नहीं करना कोर्ट को धोखा देना है। इसे गंभीरता से लिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर तलब किया है।

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