फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court Bar Association: Former President called the amendment made in the bylaws by the current executive

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन : पूर्व अध्यक्ष ने वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा बाईलाज में किए गए संशोधन को बताया अवैध

Mon, 08 Jan 2024 05:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 08 Jan 2024 05:27 PM IST
सार

पूर्व अध्यक्ष ने अध्यक्ष और महासचिव को पत्र लिखकर कहा है कि यदि संशोधन कानून के तहत चिकित्सा सहायता का वितरण किया गया तो यह बार के धन का गबन होगा और कोई भी सदस्य इस गबन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा।

विज्ञापन
High Court Bar Association: Former President called the amendment made in the bylaws by the current executive
राधाकांत ओझा, पूर्व अध्यक्ष, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा बाईलाज की धारा 54 में किए गए संशोधन को शून्य एवं अवैधानिक करार दिया है। पूर्व अध्यक्ष ने अध्यक्ष और महासचिव को पत्र लिखकर कहा है कि यदि संशोधन कानून के तहत चिकित्सा सहायता का वितरण किया गया तो यह बार के धन का गबन होगा और कोई भी सदस्य इस गबन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा।

विज्ञापन


पूर्व अध्यक्ष ने बार के दोनों पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि बार के धान का दुरुपयोग करने से बचे। ताकि, भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिले। पूर्व अध्यक्ष ओझा का कहना है चिकित्सा दावा, मृत्यु दावा 1915- 16 में शुरू हुआ। कार्यकारिणी ने नीति बनाकर धन वितरित किया था। जिसके लिए बाईलाज की धारा 54 में संशोधन किया था, जिससे कि किसी प्रकार से दुरुपयोग न होने पाए। उन्होंने वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा आम सभा में प्रस्ताव के जरिए जो संशोधन का प्रयास किया है वह अवैध है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed