हाईकोर्ट बार एसोसिएशन : पूर्व अध्यक्ष ने वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा बाईलाज में किए गए संशोधन को बताया अवैध
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 08 Jan 2024 05:27 PM IST
सार
पूर्व अध्यक्ष ने अध्यक्ष और महासचिव को पत्र लिखकर कहा है कि यदि संशोधन कानून के तहत चिकित्सा सहायता का वितरण किया गया तो यह बार के धन का गबन होगा और कोई भी सदस्य इस गबन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा।
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राधाकांत ओझा, पूर्व अध्यक्ष, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन।
- फोटो : अमर उजाला।