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पूर्व इंस्पेक्टर कैंट के वेतन वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 13 Aug 2021 11:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 Aug 2021 11:12 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंट थाना प्रयागराज में तैनात रहे इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सोनी से अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है।

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High Court bans recovery of salary of former Inspector Cantt
कोर्ट - फोटो : file photo

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंट थाना प्रयागराज में तैनात रहे इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सोनी से अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। सुधीर कुमार सोनी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की।
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 याची के अधिवक्ता दिनेश राय का कहना था कि याची प्रयागराज से पूर्व मिर्जापुर में तैनात था। एसपी मिर्जापुर ने एसएसपी प्रयागराज को पत्र लिखकर कहा कि याची का गलत वेतन निर्धारण हो गया है। जिसके लिए उसके वेतन से तीन लाख 11 हजार  593 रुपये की कटौती की जाए। इस आदेश को याचिका में चुनौती दी गई थी।
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अधिवक्ता का तर्क था कि याची के वेतन से कटौती करने से पूर्व उसका पक्ष नहीं सुना गया न ही उसे कोई नोटिस दिया गया। गलत वेतन निर्धारण विभाग की गलती से हुआ है। जिसमें याची की कोई भूमिका नहीं है तथा उसका पक्ष जाने बिना एकतरफा कार्रवाई करना गैर कानूनी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगते हुए अगले आदेश तक याची के वेतन से कटौती करने पर रोक लगा दी है। सुधीर कुमार वर्तमान में प्रतापगढ़ में तैनात हैं।
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