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हाईकोर्ट ने यूजीसी के आदेश पर लगाई रोक, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Updated Sat, 01 Dec 2018 05:43 AM IST
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हाईकोर्ट ने राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां रोकने संबंधी यूजीसी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूजीसी और प्रदेश सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है।
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्तियों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में लंबित एक याचिका के चलते सभी राज्य विश्वविद्यालयों और वित्त पोषित डिग्री कॉलेजों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।
इसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। अखिल मिश्र और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना था कि मात्र सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के लंबित होने के कारण नियुक्तियां रोकना अनुचित है।
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केंद्र सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि नियुक्तियों में आरक्षण का मुद्दा याचिका में उठाया गया है इसकी वजह से फिलहाल नियुक्तियां रोकने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है इससे विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
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दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्तियों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में लंबित एक याचिका के चलते सभी राज्य विश्वविद्यालयों और वित्त पोषित डिग्री कॉलेजों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।
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इसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। अखिल मिश्र और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना था कि मात्र सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के लंबित होने के कारण नियुक्तियां रोकना अनुचित है।
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केंद्र सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि नियुक्तियों में आरक्षण का मुद्दा याचिका में उठाया गया है इसकी वजह से फिलहाल नियुक्तियां रोकने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है इससे विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।