फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Ban on two-year sentence in checkbounce case, reply summoned

हाईकोर्ट : चेकबाउंस के मामले में दो साल की सजा पर रोक, जवाब तलब

Sun, 26 Dec 2021 10:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 26 Dec 2021 10:51 PM IST
सार

तथ्यों के मुताबिक याची की चेकबुक खो गई थी। ठेकेदार को मिली तो उसने आठ लाख, 50 हजार रुपये का चेक भरकर बैंक में जमा किया। चेक अनादर होने पर केस दाखिल किया गया।

विज्ञापन
High Court: Ban on two-year sentence in checkbounce case, reply summoned
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के सिंचाई विभाग में एसडीओ के पद पर कार्यरत प्रभु नारायण राम को चेक अनादर मामले में दो साल की सजा और नौ लाख रुपये जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी और शिकायत कर्ता ठेकेदार रणवीर सिंह को नोटिस जारी कर राज्य सरकार और मामले से जुड़े पक्षकारों से जवाब मांगा है। 

विज्ञापन


तथ्यों के मुताबिक याची की चेकबुक खो गई थी। ठेकेदार को मिली तो उसने आठ लाख, 50 हजार रुपये का चेक भरकर बैंक में जमा किया। चेक अनादर होने पर केस दाखिल किया गया। मामले में निचली अदालत ने 2018 में दो साल की सजा और नौ लाख रुपये दिए जाने का आदेश दिया। सत्र न्यायालय ने भी वही सजा बहाल रखी। जिसे हाइकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed