फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   high court: ban on slab breaking of Sahibabad drain

साहिबाबाद नाले का स्लैब तोड़ने पर रोक

Wed, 01 Jul 2020 10:52 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 01 Jul 2020 10:52 PM IST
विज्ञापन
high court: ban on slab breaking of Sahibabad drain
Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लॉट पर नाले के ऊपर डाले गए स्लैब को तोड़ने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह स्वयं नाले की सफाई कराने का अपना वादा पूरा करे। तब तक नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डॉ वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गाजियाबाद की राज कृष्ण टेक्सटाइल्स व अन्य एवं मेसर्स जैन मार्बल्स सेंटर व अन्य की याचिका पर दिया है ।

विज्ञापन


याची का कहना है कि नगर निगम गाजियाबाद ने उससे 17 जून 2008 को 28 साल का करार किया है, जिसमें याचीगण को सामने के नाले पर स्लैब लगाकर ढकने एवं पार्किंग के लिए उसका इस्तेमाल करने का लाइसेंस दिया है। याची पर नाले की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। याची लाइसेंस शुल्क जमा कर रहा है। 16 जून 20 को नगर निगम के अधिकारी आए और नाले पर पड़े स्लैब में छेद करने लगे। स्लैब तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि उसने अतिक्रमण नहीं किया है। निगम लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। 
विज्ञापन


निगम की तरफ से कहा गया कि नाले की सफाई में दिक्कत आ रही है और एनजीटी ने ढंके नालों से स्लैब हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची एनजीटी में पक्षकार नहीं है। कोर्ट ने नगर निगम से सभी दस्तावेज हलफनामे के साथ कोर्ट में दाखिल करने को कहा है और दोनों पक्षों को वायदा पूरा करने का आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed