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हाईकोर्ट : दुष्कर्म मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक, मांगा जवाब

Thu, 13 Oct 2022 12:26 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 13 Oct 2022 12:26 AM IST
सार

याची के खिलाफ  लगाए गए दुष्कर्म के आरोप में निचली अदालत में सुनवाई हो रही है। निचली अदालत ने याचियों को समन जारी किया है। कोर्ट में याची की ओर से कहा गया कि उसे झूठा और साजिशन फंसाया गया है।

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High Court: Ban on criminal action in rape case, sought reply
अदालत - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में गोरखपुर की अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फर्जी दुष्कर्म केस दर्ज कर सरकार से मुआवजा लेने तथा समझौते के नाम पर ब्लैकमेल करने के मामले की याचिका के साथ इस याचिका को भी संबद्ध कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने शहनाज अंसारी तथा तीन अन्य की याचिका पर  दिया है।

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याची के खिलाफ  लगाए गए दुष्कर्म के आरोप में निचली अदालत में सुनवाई हो रही है। निचली अदालत ने याचियों को समन जारी किया है। कोर्ट में याची की ओर से कहा गया कि उसे झूठा और साजिशन फंसाया गया है। कहा गया कि गोरखपुर में नसीमा गैंग काम कर रहा है जो मासूम लोगों को फंसाकर वसूली कर रहा है। एक अधिवक्ता ने कई मासूम लोगों के खिलाफ  इस तरह की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी तरह का मामला प्रयागराज में भी चल रहा है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।

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