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हाईकोर्ट ने डीएम से पूछा : सजा के बाद ग्राम प्रधान को हटाया या नहीं, छह माह बीत जाने पर क्यों नहीं कराया चुनाव

Mon, 08 Aug 2022 11:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 08 Aug 2022 11:16 PM IST
सार

कोर्ट ने डीएम को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सलभ मिश्र की याचिका पर दिया है।

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High court asked the DM Gram Pradhan was removed after the sentence or not
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम प्रयागराज से पूछा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में सजायाफ्ता ग्राम प्रधान नियमानुसार पद से हटाया गया है या नहीं। पूछा है कि ग्राम प्रधान का चुनाव क्यों नहीं कराया गया।

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कोर्ट ने डीएम को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सलभ मिश्र की याचिका पर दिया है।
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इनका कहना था कि जसरा ब्लॉक के चिल्ला गौहानी के ग्राम प्रधान शिव मोहन सिंह पटेल को वाराणसी की अदालत से भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कानून के मुताबिक नैतिक अपराध के दोषी ग्राम प्रधान सजा पाते हैं पद से हट जायेंगे। छह माह के लिए कार्यवाहक प्रधान नियुक्त होंगे और छह माह के भीतर ही चुनाव कराना होगा। छह माह बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराया गया है। जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से जवाब मांगा है।

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