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पेड़ों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी तलब
Sat, 01 Jun 2019 12:46 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 01 Jun 2019 12:46 AM IST
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पौधारोपण करते डीएम भवानी सिंह खंगारौत, सीडीओ चांदनी सिंह।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में कुंभ के दौरान सड़क चौड़ीकरण में कटे गए पेड़ों के बदले पेड़ लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि पेड़ों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए फंड बनाने का आदेश दिया था। उसके अनुपालन में उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने ज्योति वर्मा, शिवनाथ तिवारी और अन्य विधि छात्रों की जनहित याचिका पर दिया है। याची छात्रों का कहना है कि शहर में कुंभ के दौरान सवा लाख हरे पेड़ काट दिए गए और जो पेड़ लगाए गए हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं किया गया है। इनमें से अधिकांश सूख गए हैं। याचिका में काटे गए पेड़ों की संख्या बताने तथा बिना कोर्ट की अनुमति के पेड़ों को काटने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याची का कहना है कि शीशम, आम, नाम, जामुन, बरगद, पाकड़, इमली, पीपल आदि के पेड़ लगाए जाएं।
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