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हाईकोर्ट ने पूछा शोहदों के खिलाफ क्या कार्रवाई की
Sat, 01 Jun 2019 12:51 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 01 Jun 2019 12:51 AM IST
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- फोटो : amar ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में स्कूलों के सामने और चौराहों पर लड़कियों की छेड़खानी करने वाले शोहदों पर कार्रवाई के मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूर्व में दिए गए आदेश का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराने के लिए है। पूछा है कि प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की और छेड़खानी की घटनाओं पर रोक लगाने की उसकी क्या योजना है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने विधि छात्रा किसलय और अन्य छात्रों की जनहित याचिका पर दिया है। सरकारी वकील का कहना था कि 139 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और 109 स्थानों पर अतिरिक्त कैमरे लगाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। शहर के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात की गई है। शोहदों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने 19 जुलाई को कार्रवाई ब्यौरे के साथ जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि लड़कियों के स्कूलों के आसपास और प्रमुख चौराहों, बाजारों में आए दिन छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं। शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जिससे छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
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