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आग की घटना से बचने के नियम पर सरकार से जवाब तब

Sun, 03 Nov 2019 12:55 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 03 Nov 2019 12:55 AM IST
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High court ask to government on the laws of fire safety
High court ask to government on the laws of fire safety
सख्त नियम बनाने की मांग पर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुमंजिला इमारतों में आग की घटनाएं रोकने के लिए सख्त नियम बनाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू एवं न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सौरभ कुमार की जनहित याचिका पर अधिवक्ता विशेष राजवंशी को सुनकर दिया है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट विशेष राजवंशी ने मेरठ के विक्टोरिया पार्क, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा, प्रतापगढ़ के होटल गोयल और प्रयागराज के चौक घंटाघर में आग की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बहुमंजिला इमारतों को एनओसी देने में लापरवाही और सख्त नियम न होने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 15 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई के भवनों में निरीक्षण व सीलिंग के नियम सख्त किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आग की घटनाओं पर लगाम व सुरक्षा की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में चुप्पी साधकर बैठी है।
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