फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Appointment should be given to the post of judicial officer, there is no truth in the allegation

High Court : न्यायिक अधिकारी के पद पर दी जाए नियुक्ति, जासूसी के आरोप में सच्चाई नहीं

Thu, 12 Dec 2024 07:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 12 Dec 2024 07:29 PM IST
सार

न्यायालय ने कहा कि राज्य के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि याची ने जासूसी की है। याची को बरी किए जाने से उस पर लगा कलंक मिट जाना चाहिए था। उसे अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने की अनुमति मिल जानी चाहिए थी।

विज्ञापन
High Court: Appointment should be given to the post of judicial officer, there is no truth in the allegation
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सच्चाई नहीं है। याची को एचजेएस कैडर के न्यायिक अधिकारी के पद पर नियुक्त दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने प्रदीप कुमार की याचिका पर दिया।

विज्ञापन


न्यायालय ने कहा कि राज्य के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि याची ने जासूसी की है। याची को बरी किए जाने से उस पर लगा कलंक मिट जाना चाहिए था। उसे अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने की अनुमति मिल जानी चाहिए थी।

विज्ञापन

याची प्रदीप कुमार पर 2002 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। उसे 2014 में मुकदमे में बरी कर दिया गया था। इसी दौरान 2016 में यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा में उसका अंतिम चयन हो गया। इसके बाद भी उसे नियुक्ति पत्र देने से इन्कार कर दिया गया। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

विज्ञापन
विज्ञापन

खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुकदमे के दौरान कोई साक्ष्य नहीं मिला कि याची ने देश के खिलाफ कोई काम किया है। इसके अलावा उसे बरी कर दिया गया है। न्यायालय ने उसे नियुक्ति देने का आदेश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed