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UP : सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर भड़का हाईकोर्ट, जज को लगाई फटकार

Wed, 20 Mar 2024 10:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 20 Mar 2024 10:14 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ कोर्ट के जज के द्वारा सीएम योगी तारीफ करने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत अवधारणा को न्यायिक आदेश में उल्लिखित नहीं किया जा सकता। 

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High Court angry at praising CM Yogi Adityanath, reprimanded the judge
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाली टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बरेली दंगे के आरोपी तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते वक्त योगी की तारीफ में कहा, था कि धार्मिक व्यक्ति ही योग्य राजा बन सकता है। अच्छे परिणाम दे सकता है, जैसे सीएम योगी।

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2010 में हुए बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की ओर से बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज के आदेश के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत कर रही है।

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो अपनी व्यक्तिगत या पूर्व धारणाओं और लगाव का प्रदर्शन अदालती आदेश में करे।

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आदेश पारित करते समय अपनी सीमा में रहें अधिकारी

कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायिक आदेश पारित करते वक्त न्यायिक अधिकारी को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायिक आदेश जनहित में पारित होते हैं। इससे जनता में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए।
 

एकल पीठ ने अपने आदेश में वर्ष 2010 के बरेली दंगे को लेकर पांच मार्च, 2023 को बरेली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिवाकर की ओर से की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया। न्यायाधीश दिवाकर ने अपने आदेश में कहा था कि यदि कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता की सीट पर बैठता है। कभी दंगा भड़काने वाले मास्टर माइंड को सजा हुई। बतौर उदाहरण उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाला दिया था।

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