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High Court : हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी में एएमयू असिस्टेंट प्रोफेसर को जमानत

Fri, 15 Aug 2025 09:11 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 15 Aug 2025 09:11 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विवि के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की एकल पीठ ने दिया है।

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High Court: AMU assistant professor granted bail for making objectionable remarks against Hindu deities
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विवि के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की एकल पीठ ने दिया है।

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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंद्ध जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ 2022 में थाना सिविल लाइन में हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की।

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अधिवक्ता ने दलील दी कि याची निर्दोष है। उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। न ही कोई आपराधिक इतिहास है। वे जांच में सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली।

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