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High Court : हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो के आरोपियों को आजीवन कारावास से बरी किया

Fri, 16 May 2025 03:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 16 May 2025 03:33 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा पाए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की ओर से लगाए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए।

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High Court acquitted the accused of harassed and POCSO from life imprisonment
हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा पाए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की ओर से लगाए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए। न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की पीठ ने जालौन के आरोपी मानवेंद्र सिंह, मालिक जैन और शैलेन्द्र कुशवाहा की अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

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पीड़िता के पिता ने जालौन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मानवेंद सिंह, मालिक जैन और शैलेंद्र कुशवाहा उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता ने कोर्ट में अभियुक्तों की पहचान की और अपने बयान में आरोपों की पुष्टि की।

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कोर्ट ने बचाव पक्ष और अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि पीड़िता की ओर पुलिस और अदालत के सामने दिए बयानों में विरोधाभास है। पीड़िता ने पहले अपनी इच्छा से अभियुक्तों के साथ जाने की बात कही और फिर बयान बदल दिया। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को बरी कर दिया।

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