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High Court : हमीरपुर के चर्चित नरसंहार में 20 साल से जेल में बंद आरोपी को मिली जमानत

Mon, 20 Oct 2025 03:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 20 Oct 2025 03:52 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में हमीरपुर के चर्चित नरसंहार में 20 साल से जेल में बंद आरोपी को जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने प्रेम चंद्र की अपील पर दिया है। 

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High Court: Accused in the famous Hamirpur massacre, who was in jail for 20 years, gets bail
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में हमीरपुर के चर्चित नरसंहार में 20 साल से जेल में बंद आरोपी को जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने प्रेम चंद्र की अपील पर दिया है। जलालपुर थाने के ब्रह्या गांव में 2006 में खेत में जानवर घुसने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। मामले में मुख्य आरोपी प्रेमचंद्र समेत दो अन्य लोगों को जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने आजीवन कारावास (कठोर दंड) की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ प्रेमचंद्र ने अपील दाखिल की गई है।

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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी लगभग 20 साल से जेल में है और वह गंभीर स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित है। याची की पूर्व में 17 दिसंबर 2018 को जमानत अर्जी खारिज की गई थी। इसके बाद कई बार मामले को सूचीबद्ध किया गया लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। भविष्य में अपील पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है। यह चौथी जमानत अर्जी चिकित्सीय आधार पर दायर की गई है। वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसे बेहतर देखभाल व इलाज की जरूरत है। खंडपीठ ने गंभीर स्वास्थ्य कारणों और जेल में बिताए गए समय को देखते हुए सर्शत जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। 
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अब 27 अक्तूबर को खुलेगा हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीपावली के चलते अदालत की कार्यवाही 26 तक स्थगित रहेगी। 27 अक्तूबर से न्यायिक कार्य सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। इससे लंबित मामलों की सुनवाई पुन: गति पकड़ेगी। 

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