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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर सुनवाई आज
Wed, 15 Sep 2021 08:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 15 Sep 2021 08:45 PM IST
सार
याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने बाईलाज के नियमों के तहत हल निकालने का समय दिया था।
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विस्तार
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर संतोष कुमार मिश्र व अन्य अधिवक्ताओं की जनहित याचिका की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों के पांच-पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नामित टीम को बैठकर मसले का हल निकालने के लिए कहा था।
याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने बाईलाज के नियमों के तहत हल निकालने का समय दिया था। याचीगण की तरफ से पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम देते हुए बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया। याची का कहना था कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी चुनाव टालने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। 21 सितंबर को बैठक की सूचना दी गई है, जबकि कोर्ट ने 15 सितंबर तक मसले का हल निकालने का समय दिया था।
याची का यह भी कहना है कि बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का एक वर्ष का कार्यकाल 5 अगस्त को समाप्त हो गया है। विशेष स्थिति में एल्डर कमेटी की अनुमति से 5 सितंबर तक चुनाव कराने की छूट दी गई है। बाई लाज के अनुसार यदि कार्यकाल समाप्त होने के एक माह बाद भी चुनाव नहीं करा पाते तो एल्डर कमेटी अगले एक माह में चुनाव कराएगी और बार एसोसिएशन के सारे अधिकार एल्डर कमेटी में निहित हो जाएंगे। पदाधिकारियों ने एल्डर कमेटी की मनमानी घोषणा कर उसे भी विवादों में घसीट लिया है। याचिका में बाईलाज के अनुसार गठित एल्डर कमेटी को चुनाव कराने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई वृहस्पतिवार को होगी।
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याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने बाईलाज के नियमों के तहत हल निकालने का समय दिया था। याचीगण की तरफ से पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम देते हुए बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया। याची का कहना था कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी चुनाव टालने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। 21 सितंबर को बैठक की सूचना दी गई है, जबकि कोर्ट ने 15 सितंबर तक मसले का हल निकालने का समय दिया था।
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याची का यह भी कहना है कि बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का एक वर्ष का कार्यकाल 5 अगस्त को समाप्त हो गया है। विशेष स्थिति में एल्डर कमेटी की अनुमति से 5 सितंबर तक चुनाव कराने की छूट दी गई है। बाई लाज के अनुसार यदि कार्यकाल समाप्त होने के एक माह बाद भी चुनाव नहीं करा पाते तो एल्डर कमेटी अगले एक माह में चुनाव कराएगी और बार एसोसिएशन के सारे अधिकार एल्डर कमेटी में निहित हो जाएंगे। पदाधिकारियों ने एल्डर कमेटी की मनमानी घोषणा कर उसे भी विवादों में घसीट लिया है। याचिका में बाईलाज के अनुसार गठित एल्डर कमेटी को चुनाव कराने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई वृहस्पतिवार को होगी।
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