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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Hearing in the case demanding ASI survey of Vajukhana postponed, now to be held on November 21

High Court : वजूखाना की एएसआई सर्वे की मांग मामले में सुनवाई टली, अब 21 नवंबर को होगी

Fri, 08 Nov 2024 06:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 08 Nov 2024 06:00 PM IST
सार

याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना क्षेत्र की एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी की दलील है कथित वजूखाना की एएसआई सर्वे से ही विवादित स्थल के धार्मिक चरित्र का निर्धारण सुनिश्चित होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थित बनाए रखने का आदेश दिया है।

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Hearing in the case demanding ASI survey of Vajukhana postponed, now to be held on November 21
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना की एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई है। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर सुनवाई स्थगित कर एक सप्ताह के बाद सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया था। इस पर न्यायालय ने 21 नवंबर की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ याची रेखा सिंह की सिविल रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना क्षेत्र की एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी की दलील है कथित वजूखाना की एएसआई सर्वे से ही विवादित स्थल के धार्मिक चरित्र का निर्धारण सुनिश्चित होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थित बनाए रखने का आदेश दिया है। इसपर हिंदू पक्ष की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शिवलिंग के सर्वे पर रोक लगाई है न कि पूरे वजूखाना की।

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22 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से कहा था कि स्पष्ट करिए कि किस भाग का व कितने क्षेत्र का सर्वे चाहते हैं। इस पर हिंदू पक्ष ने ई फाइलिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण तस्वीर, कागजात शपथपत्र के साथ न्यायालय में दाखिल किया। साथ ही सभी पक्षकारों को शपथपत्र की प्रति उपलब्ध कराई गई है।

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