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ज्ञानवापी केस : हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में अब 28 नवंबर को होगी सुनवाई

Fri, 11 Nov 2022 09:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 11 Nov 2022 09:36 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने कहा, विवादित परिसर मंदिर का हिस्सा है। यह नंगी आंखों से देखने से स्पष्ट होता है। इसलिए सर्वे किया जाना चाहिए ताकि सच बाहर आ सके।याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा, इस बिंदु पर फैसला सुरक्षित किया जा सकता है।

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Hearing in Gyanvapi case is going on in the High Court today, decision may come soon
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने पर लगी रोक के खिलाफ  मंदिर पक्ष की ओर से कहा गया कि तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच जरूरी है। प्रथमदृष्टया सच बाहर लाने के लिए एएसआई से विवादित परिसर का सर्वे कराया जाना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने कहा, विवादित परिसर मंदिर का हिस्सा है। यह नंगी आंखों से देखने से स्पष्ट होता है। इसलिए सर्वे किया जाना चाहिए ताकि सच बाहर आ सके।याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा, इस बिंदु पर फैसला सुरक्षित किया जा सकता है।
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किंतु उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ  बोर्ड की ओर से कहा गया कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफ ए नकवी शहर से बाहर हैं। ऐसे में उन्हें पक्ष रखने के लिए दस दिनों के लिए सुनवाई स्थगित की जाय। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 28 नवंबर तय की और कहा, उस दिन अंतिम बहस होगी। सुनवाई टाली नहीं जाएगी।

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मंदिर पक्ष के अधिवक्ता ने कहा, 13 अगस्त 1998 को सुनवाई पर रोक लगी थी, जिसे बढ़ाया नहीं गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा, यदि केस की सुनवाई पर रोक लगी है और इसे बढ़ाया नहीं गया है तो छह माह बाद वह रोक स्वयं खत्म हो जाएगी। इसलिए अधीनस्थ अदालत ने सुनवाई करते हुए सच का पता लगाने के लिए सर्वे कराने का आदेश दिया है, जो पूरी तरह से सही है। मुकदमे के तार्किक निष्कर्ष के लिए एएसआई सर्वे जरूरी है। इसलिए उस पर लगी रोक हटाई जाए।


मुस्लिम पक्ष की अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ  दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सर्वे कराने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर रोक लगा रखी है, जो 31 दिसंबर तक जारी है और केस की सुनवाई रुकी हुई है। फिलहाल याचिका की अगली सुनवाई 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे से होगी।

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