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ज्ञानवापी- विश्वेश्वरनाथ मंदिर मामला ; हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने पर जवाब तलब
Wed, 11 Aug 2021 07:34 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 11 Aug 2021 07:34 PM IST
सार
ज्ञानवापी, वाराणसी स्थित स्वयं- भू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर - मस्जिद विवाद को लेकर उ प्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची से पूछा है कि जब सिविल...
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काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी परिक्षेत्र।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
ज्ञानवापी, वाराणसी स्थित स्वयं- भू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर - मस्जिद विवाद को लेकर उ प्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची से पूछा है कि जब सिविल जज के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील दाखिल गई है तो उसी आदेश को हाईकोर्ट में क्यों चुनौती दी गई। कोर्ट ने जानना चाहा है कि याची एक साथ दो फोरम का इस्तेमाल क्यों कर रहा है।
याचिका में मंदिर का सर्वे कराने के सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के आदेश पर रोक लगाने एवं इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में लंबित पुनरीक्षण अर्जी को शीघ्र निस्तारित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने विचाराधीन अन्य याचिकाओं के साथ इसे 17अगस्त को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है।
याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याची अधिवक्ता से पूछा कि जब सिविल जज के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी गई है तो उसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल क्यों की गई है।एक साथ दो फोरम का इस्तेमाल क्यों किया गया है। इस पर याची अधिवक्ता ने समय मांगा और कहा कि वह जिला अदालत की कार्यवाही वापस लेने के बारे में जानकारी लेंगे।अगली सुनवाई 17अगस्त को होगी।
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याचिका में मंदिर का सर्वे कराने के सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के आदेश पर रोक लगाने एवं इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में लंबित पुनरीक्षण अर्जी को शीघ्र निस्तारित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने विचाराधीन अन्य याचिकाओं के साथ इसे 17अगस्त को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है।
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याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याची अधिवक्ता से पूछा कि जब सिविल जज के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी गई है तो उसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल क्यों की गई है।एक साथ दो फोरम का इस्तेमाल क्यों किया गया है। इस पर याची अधिवक्ता ने समय मांगा और कहा कि वह जिला अदालत की कार्यवाही वापस लेने के बारे में जानकारी लेंगे।अगली सुनवाई 17अगस्त को होगी।
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