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ज्ञानवापी मजिस्द विवाद : सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती, मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक की मांग
Tue, 13 Apr 2021 10:37 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 13 Apr 2021 10:37 PM IST
सार
याचिका में याची ने अर्जी दाखिल कर सिविल कोर्ट द्वारा मस्जिद मंदिर परिसर की जांच एएसआई से कराने के आदेश को चुनौती दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी विवाद में सिविल कोर्ट वाराणसी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में इस मामले को दाखिल याचिका पर निर्णय पहले से सुरक्षित है। इसी याचिका में याची ने अर्जी दाखिल कर सिविल कोर्ट द्वारा मस्जिद मंदिर परिसर की जांच एएसआई से कराने के आदेश को चुनौती दी है।
याची के अधिवक्ता एसएफए नकवी का कहना है कि हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में सिविल कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि उच्च न्यायालय में निर्णय लंबित रहने के दौरान आदेश पारित करें।
अर्जी में सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वाराणसी सिविल कोर्ट में चल रहे विवाद को चुनौती दी गई है। मामले में दूसरा पक्ष शृंगार गौरी मंदिर है।
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हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। अधिवक्ता एसएफए नकवी का कहना है कि इसी याचिका में अर्जी दाखिल कर सिविल कोर्ट के उक्त आदेश को चुनौती दी गई है।
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याची के अधिवक्ता एसएफए नकवी का कहना है कि हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में सिविल कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि उच्च न्यायालय में निर्णय लंबित रहने के दौरान आदेश पारित करें।
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अर्जी में सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वाराणसी सिविल कोर्ट में चल रहे विवाद को चुनौती दी गई है। मामले में दूसरा पक्ष शृंगार गौरी मंदिर है।
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हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। अधिवक्ता एसएफए नकवी का कहना है कि इसी याचिका में अर्जी दाखिल कर सिविल कोर्ट के उक्त आदेश को चुनौती दी गई है।