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ज्ञानवापी: इलाहाबाद HC ने वाराणसी कोर्ट से शिवलिंग की पूजा मामले में आठ हफ्ते में फैसला करने को कहा

Tue, 05 Mar 2024 12:20 AM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 05 Mar 2024 12:20 AM IST
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Gyanvapi HC asks Varanasi court to decide plea seeking right to worship shivling
ज्ञानवापी परिसर। - फोटो : social media
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की एक अदालत को मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कथित तौर पर पाए गए 'शिवलिंग' की निर्बाध पूजा का अधिकार मांगने वाले एक आवेदन पर आठ सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है।
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16 मई, 2022 को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर के अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण के दौरान, वज़ुखाना क्षेत्र में मिली एक संरचना पर हिंदू पक्ष ने 'शिवलिंग' और मुस्लिम पक्ष ने 'फव्वारा' होने का दावा किया था।
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