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कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात दुरुस्त रखे सरकार

Thu, 28 Jul 2016 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Thu, 28 Jul 2016 01:40 AM IST
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Government should streamline traffic during Kanwar Yatra
officer meeting for kanwar yatra
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह सावन माह में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखे, साथ ही यह भी देखा जाए कि कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान न आने पाए। कोर्ट ने यात्रा को लेकर सरकार की नीति में हस्तक्षेप किए बिना प्रमुख सचिव गृह को निर्देश दिया है कि वह ऐसा प्रबंध करें कि यात्रा के दौरान यातायात को लेकर आम जन को कोई परेशानी न उठानी पड़े।
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गोपीगंज के राजेश कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने दिया है। याचिका में कहा गया है कि इलाहाबाद-वाराणसी हाई-वे संख्या दो पर कांवड़ यात्रा के कारण एक ओर का यातायात बंद कर दिया गया है। सड़क का उत्तरी भाग कावंड़‌ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। दोनों ओर से यातायात दाक्षिणी हिस्से से हो रहा है इसकी वजह से हाई-वे पर भीषण जाम की स्थिति रहती है।
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लोगों को यातायात में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा निर्बाध संपन्न कराना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उसे यह भी देखना होगा कि यातायात प्रभावित न हो और आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 
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