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हाईकोर्ट : पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले तलब किए गए गोरखपुर एसएसपी

Thu, 01 Dec 2022 11:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Dec 2022 11:43 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा, नौ अगस्त 22 को मृतक के भाई की ओर से दर्ज एफ आईआर में याची तथा गांव वालों पर चोरी के आरोप में उसके भाई को छह अगस्त को पीटने का आरोप लगाया गया है। इससे उसकी मौत होने की बात की गई है।

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Gorakhpur SSP summoned in case of death in police custody
court new - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के एसएसपी तथा पिपराइच थाना पुलिस की अभिरक्षा में मौत मामले के विवेचना अधिकारी को पांच दिसंबर को तलब किया है। साथ ही व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। 

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कोर्ट ने कहा, नौ अगस्त 22 को मृतक के भाई की ओर से दर्ज एफ आईआर में याची तथा गांव वालों पर चोरी के आरोप में उसके भाई को छह अगस्त को पीटने का आरोप लगाया गया है। इससे उसकी मौत होने की बात की गई है। दूसरी तरफ  याची का कहना है कि सात अगस्त 22 को रिमांड  मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के समय मृतक के शरीर पर चोट नहीं थी तो छह अगस्त 22 को गांव वालों के पीटने से उसे कैसे चोटें आईं। यह विरोधाभास कैसे है। याचिका की सुनवाई पांच दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने विक्रम सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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Gorakhpur SSP summoned in case of death in police custody
court new - फोटो : istock

याची ने पिपराइच थाने में एक एफआईआर धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज कराई। विवेचना के दौरान छह अगस्त 22 को पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार किया। सात अगस्त को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सात अगस्त से 20 अगस्त की रिमांड ली। 


उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल न भेजकर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। आठ अगस्त 22 को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 10 चोटें पाई गईं। इन्हीं चोटों के कारण मौत बताई गई है। पुलिस अभिरक्षा में मौत के बाद मृतक के भाई ने याची तथा गांव वालों के खिलाफ  पिटाई करने से मौत का आरोप लगाया है। इससे विरोधाभास की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एसएसपी व विवेचना अधिकारी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।

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