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पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने किया सरेंडर, कोर्ट परिसर में हंगामा करने का था आरोप

Thu, 28 Mar 2019 12:29 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 28 Mar 2019 12:29 AM IST
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Former Union Minister Kalraj Mishra surrendered
फाइल फोटो
कानून के उल्लंघन के मुकदमे में पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने बुधवार को एमपीएमएलए कोर्ट में  सरेंडर कर दिया। उन्होंने जमानत अर्जी पेश की, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। जमानतें दाखिल करने पर कलराज को रिहा कर दिया गया। 
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जमानत अर्जी पर स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई की। एडीजीसी राजेश गुप्ता, विशेष अधिवक्ता गोपाल सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता उमाशंकर तिवारी और अमित तिवारी ने पक्ष रखे। 
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घटना 28 मार्च 2009 की पीलीभीत के कोतवाली थाने की है। एसआई वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वरुण गांधी अपने खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में सरेंडर करने आने वाले थे। 
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लोकसभा चुनाव के कारण परिसर में निषेधाज्ञा लागू थी। आरोप है कि भाजपा नेता कलराज मिश्र और बीके गुप्ता अपने समर्थकों के साथ अदालत परिसर में पहुंच कर हंगामा करने लगे, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो गई। पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।
 

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के जमानत पर सुनवाई जारी

रेपकांड में जेल में बंद सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर बहस बुधवार को पूरी नहीं हो सकी। शेष बहस चार अप्रैल को होगी। प्रकरण की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी कर रहे है। 

प्रकरण लखनऊ के गौतमपल्ली थाने का है। गायत्री प्रजापति सहित चार अन्य लोगों के  खिलाफ दुराचार का आरोप है, जिसका विचारण स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। गायत्री प्रजापति की ओर से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई है। 

अभियोजन की ओर से एसपीओ हरिशंकर सिंह और लाल चंदन और बचाव पक्ष की ओर से शीतला प्रसाद मिश्र ने तर्क प्रस्तुत किया। कोर्ट ने शेष बहस के लिए चार अप्रैल की तारीख नियत की है।
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