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पूर्व विधायक विजमा यादव ने किया सरेंडर, भेजी गईं जेल

Thu, 29 Aug 2019 04:49 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Thu, 29 Aug 2019 04:49 PM IST
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Former MLA Vijma Yadav surrenders, sent to jail
विजमा यादव - फोटो : फाइल फोटो
बलवा और जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को पूर्व विधायक विजमा यादव ने स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। उनकी ओर से पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 अगस्त की तारीख नियत की है। 19 साल पहले सहसों पुलिस चौकी के पास हुई घटना में लगभग दो दर्जन से अधिक पुलिस और अन्य लोगों को चोटें आईं थीं। पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रकरण में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश था। जिसके खारिज होने के बाद पूर्व विधायक ने कोर्ट में सरेंडर किया है। मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे है।
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घटना 21 सितंबर 2000 की सराय इनायत थाने के अंदावा रोड स्थित सहसों पुलिस चौकी के पास की है। घटना की रिपोर्ट एसओ सराय इनायत कृपा शंकर दीक्षित ने दर्ज कराई कि श्याम बाबू केशरवानी के सात साल के पुत्र आनंद उर्फ छोटू की सड़क दुघर्टना में मौत हो गई थी और उसका शव सड़क पर पड़ा था। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर सड़क जाम कर दिया था। वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।
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इसी बीच पूर्व विधायक विजमा यादव सैकड़ों लोगों को लेकर आ गईं। ड्राइवर के पकड़े जाने और थाने पर होने की सूचना पर लोग भड़क गए और उसे मौके पर ले आने की मांग करने लगे। तत्कालीन सीओ बबिता साहू ने समझाने का प्रयास किया, लेेकिन लोग उग्र होते गए और पत्थरबाजी करने लगे। पूर्व विधायक पर आरोप है कि उन्होंने उग्र भीड़ को भड़काया था, जिससे लोगों ने ईट पत्थर चलाया, बमबाजी की और कट्टे से फायरिंग की थी।
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घटना में दर्जनों पुलिकर्मियों को चोटें आई थी और सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। पूर्व विधायक सहित 26 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता लल्लन सिंह की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई है, जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। एडीजीसी राजेश गुप्ता ने बताया कि जमानत अर्जी पर सराय इनायत थाने से प्रस्तरवार आख्या और पूर्व विधायक का आपराधिक इतिहास तलब किया गया है।

पूर्व मंत्री ललई यादव को मिली जमानत

जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री और शाहगंज जौनपुर के सपा विधायक शैलेंद्र उर्फ ललई यादव ने स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर किया। इस प्रकरण में कोर्ट ने आठ अगस्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। बचाव पक्ष की ओर से नियमित जमानत अर्जी पेश की गई । सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और जमानतें दाखिल करने पर रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है।


घटना छह नवंबर 2017 की जौनपुर के खुटहन थाने की है। वादी कुंवर हरिवंश सिंह ने दर्ज कराई थी कि खुटहन ब्लाक प्रमुख सरजू देवी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। वह अपनी बहू नीलम सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत को लेकर ब्लाक जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में ललई यादव, पूर्व संसद धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू आदि रोक लिया। ललई के ललकारने पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई थी और उसके वाहन को क्षतिग्रस्त कर जला दिया गया था।
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