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UP : गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को मिली जमानत, चित्रकूट की जेल में हैं बंद
Fri, 15 Aug 2025 09:05 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 15 Aug 2025 09:05 AM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में पूर्व बसपा से विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में पूर्व बसपा से विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाने में शाहनवाज राणा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि वह एक गैंग चलाते हैं और उसके लीडर हैं। अपने गैंग के सदस्यों के साथ संगठित होकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए जनता में भय व आतंक उत्पन्न करते हैं।
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यह भी आरोप है कि धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और लोक सेवाओं पर आपराधिक बल का प्रयोग कर धन अर्जित किए हैं। इस मामले में चित्रकूट जेल में बंद हैं। गैंगस्टर मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत अर्जी दाखिल की।
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