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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी ने स्पेशल कोर्ट में दी हाजिरी

Sat, 01 Dec 2018 09:52 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Updated Sat, 01 Dec 2018 09:52 PM IST
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Former minister Rakeshdhar Tripathi present in the special court
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI
आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज मुकदमे में शनिवार को पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुए। इस प्रकरण में शासन के आदेश से अग्रिम विवेचना की जा रही है। मुकदमे की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2019 को होगी। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल कोर्ट जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं। मामला मुट्ठीगंज थाने का है।
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उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति में 18 जून 2013 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। शासन के आदेश से इस प्रकरण में अग्रेतर विवेचना की जा रही है। पत्रावली स्थानांतरित होकर स्पेशल कोर्ट भ्रष्टाचार निवारण वाराणसी से स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए में आई है।
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शनिवार को मामले के विवेचक हवलदार सिंह स्पेशल कोर्ट में उपस्थित हुए और विवेचना के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी। विवेचक का कहना है कि पूर्व मंत्री ने कुछ बिंदुओं को विवेचना में शामिल करने की अर्जी थी। इसमें एक बिंदु पर विवेचना बाकी है, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव विधानसभा से दस्तावेज मांगे गए हैं।
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केंद्रीय मंत्री उमा भारती को कोर्ट की चेतावनी

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में सुनवाई के समय हाजिर न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर यदि वह हाजिर न हुईं तो वारंट सहित अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। प्रकरण महोबा के चरखारी थाने का है।

उमा भारती के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों की पत्रावली स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के लिए आई है। दोनों प्रकरणों में हाईकोर्ट ने जुलाई 2013 में स्थगन आदेश पारित किया था। स्पेशल कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर कहा है कि कार्यवाही स्थगन का आदेश छह माह बीत जाने के बाद स्वत: समाप्त हो गया है, इसलिए अब उनको हाजिर होना होगा ।

पूर्व विधायक ने कराई जमानत
प्रयागराज। नौचंदी मेरठ के पूर्व विधायक अमित अग्रवाल ने शनिवार को स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई। पूर्व विधायक पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज है। इसकी पत्रावली मेरठ से स्थानांतरित होकर स्पेशल कोर्ट आई है। जज पवन कुमार तिवारी ने अपराध जमानती प्रकृति का होने के कारण उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अमित अग्रवाल पर एक फरवरी 2012 को सिविल लाइंस थाना मेरठ में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

 
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