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प्रयागराज : नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत करने के आरोपी पिता को पांच वर्ष की कैद 10 हजार का अर्थदंड

Thu, 23 Nov 2023 07:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 Nov 2023 07:01 PM IST
सार

अभियोजन के अनुसार 19 अप्रैल 2023 को घटना घटित हुई पीड़िता की जन्म तिथि 24 जुलाई 2005 है। घटना के समय वह मैट्रिक में पढ़ती थी, जब पीड़िता की मां घर पर मौजूद नहीं थी और पीड़िता सो रही थी, तभी आरोपित पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने लगा।

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Five years imprisonment to father accused of doing obscene acts with minor daughter, fine of Rs 10,000
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत करने के आरोपित पिता को विशेष न्यायालय ने पांच वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार ने आरोपित देवनाथ पांडेय के अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक सविता पाठक सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज कुमार पांडेय के तर्कों को सुनने एवं पेश किया गए सबूत का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया।

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अभियोजन के अनुसार 19 अप्रैल 2023 को घटना घटित हुई पीड़िता की जन्म तिथि 24 जुलाई 2005 है। घटना के समय वह मैट्रिक में पढ़ती थी, जब पीड़िता की मां घर पर मौजूद नहीं थी और पीड़िता सो रही थी, तभी आरोपित पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने लगा। गंदे तरीके से उसके अंगों को छुआ और उसके साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपित ने उससे कहा कि वह उसके साथ शादी करेगा और पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर पीड़िता का छोटा भाई मौके पर पहुंच गया।

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जब आरोपित पैरोल पर आया तो एक दिन रात करीब 12 बजे  पीड़िता अपनी मां और भाइयों के साथ सो रही थी और  उसे गलत तरीके से खींचना शुरू कर दिया और अपने साथ सोने के लिए कहा। पीड़िता  ने इस कृत्य के बारे में संबंधित थाने की पुलिस को बताया और फिर पुलिस आरोपित को संबंधित थाने ले गई। पीड़िता आरोपित की बेटी है। घटना के सात दिनों के बाद धूमनगंज थाना में घटना के संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। 

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शिकायत के तथ्य को सुनने के बाद पीड़ित ने अपनी शिकायत को मान्य किया। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पीड़िता के बयान का तथ्य पीड़िता को सुनाया गया था, जिसे उसके द्वारा मान्य किया गया था। पुलिस पीड़ित को उसके मेडिकल परीक्षण के लिए ले गई और उसके बाद वे उसे सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करने के लिए ले गए। पीड़िता का बयान दर्ज़ हुआ।

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