{"_id":"5e220f8b8ebc3e4b4876cce2","slug":"five-life-imprisonment-in-murder-of-pradhani-election-allahabad-news-ald2660175153","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुई हत्या में पांच को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुई हत्या में पांच को उम्रकैद
विज्ञापन
Five life imprisonment in murder of Pradhani election
प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुई हत्या में पांच को उम्रकैद
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुई अनुज पटेल की हत्या का आरोप साबित होने पर जगत तिवारी सहित एक ही परिवार के पांच लोगों को उम्रकैद और सभी को 37 हजार पांच रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि में से मृतक अनुज पटेल के पिता राम जनक पटेल को देने का आदेश दिया है। पांचों अभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।
यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र तिवारी और एडीजीसी राजकुमार सिंह और वादी के अधिवक्ता धारा सिंह को सुनकर दिया है। घटना 19 मई 2017 की सोरांव थाने की है। ग्राम नारेपार बुदौना थाना नवाबगंज निवासी रामजनक पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात 11 बजे उसका पुत्र अनुज पटेल अपने दोस्तों मंटू मिश्र और गोलू मिश्र के साथ बाइक से अपने ननिहाल जा रहा था।
प्रधानी चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही जगत तिवारी और उनके पुत्र श्याम जी तिवारी, रामजी तिवारी, राम महेश तिवारी और लालता प्रसाद मिश्र ने हाईवे सोरांव कस्बे में स्टेट बैंक के पास उसे रोक लिया और लाठी डंडे से मारने लगे। ईंट पत्थर मार कर अनुज पटेल की हत्या कर दी और उसके दोस्तों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए। आरोप साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्त जगत तिवारी, श्याम जी तिवारी, रामजी तिवारी, राम महेश तिवारी ओर लालता प्रसाद मिश्र को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 37 हजार पांच सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुई अनुज पटेल की हत्या का आरोप साबित होने पर जगत तिवारी सहित एक ही परिवार के पांच लोगों को उम्रकैद और सभी को 37 हजार पांच रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि में से मृतक अनुज पटेल के पिता राम जनक पटेल को देने का आदेश दिया है। पांचों अभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।
यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र तिवारी और एडीजीसी राजकुमार सिंह और वादी के अधिवक्ता धारा सिंह को सुनकर दिया है। घटना 19 मई 2017 की सोरांव थाने की है। ग्राम नारेपार बुदौना थाना नवाबगंज निवासी रामजनक पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात 11 बजे उसका पुत्र अनुज पटेल अपने दोस्तों मंटू मिश्र और गोलू मिश्र के साथ बाइक से अपने ननिहाल जा रहा था।
विज्ञापन
प्रधानी चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही जगत तिवारी और उनके पुत्र श्याम जी तिवारी, रामजी तिवारी, राम महेश तिवारी और लालता प्रसाद मिश्र ने हाईवे सोरांव कस्बे में स्टेट बैंक के पास उसे रोक लिया और लाठी डंडे से मारने लगे। ईंट पत्थर मार कर अनुज पटेल की हत्या कर दी और उसके दोस्तों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए। आरोप साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्त जगत तिवारी, श्याम जी तिवारी, रामजी तिवारी, राम महेश तिवारी ओर लालता प्रसाद मिश्र को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 37 हजार पांच सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन