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बरतें सावधानी : भारी पड़ सकता है सीएनजी लगी किट से फर्राटा भरना

Mon, 15 Nov 2021 06:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 15 Nov 2021 06:55 PM IST
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filling slurry with CNG-laden kit can be heavy
CNG Kit Fitting - फोटो : cngkitssouthdelhi

पेट्रोल के दाम बढ़ने से अगर आप अपने वाहनों में सीएनजी किट लगवाने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। सीएनजी किट लगवाकर फर्राटा भरना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि शहर में सीएनजी किट रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स से लगाई जा रहीं किट अवैध हैं। आरटीओ कार्यालय की ओर से अधिकृत किए गए ऐसे सेंटर्स के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है।

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गैर अधिकृत सेंटर्स से सीएनजी किट लगाने पर गाड़ियों की आरसी पर किट का नंबर दर्ज नहीं हो सकेगा और इस वजह से आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जानकारों के मुताबिक नवाब यूसुफ रोड से लेकर शहर के तीन-चार इलाकों में आधा दर्जन से अधिक सीएनजी किट रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स अवैध रूप से चल रहे हैं। इन्हें आरटीओ कार्यालय से अधिकृत नहीं किया गया है और न ही इन्होंने अधिकृत होने के लिए आवेदन किया है।
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आरटीओ कार्यालय से शहर में सीएनजी किट लगाने के लिए केवल तीन सीएनजी किट रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स अधिकृत किए गए हैं, लेकिन इन तीनों सेंटर्स के लाइसेंस का भी साल भर से नवीनीकरण नहीं हुआ है। इसमें से दो सेंटर्स मुंडेरा सब्जी मंडी के पास हैं और तीसरा सिविल लाइंस में है। इस वजह से इन सेंटर्स से सीएनजी किट लगवाना कानूनन वैध नहीं है। अवैध रूप से सीएनजी किट लगवाने पर किट का नंबर गाड़ी की आरसी पर अपडेट नहीं किया जाएगा।

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अधिकृत सेंटर्स पर किट लगवाने पर ही नंबर होगा अपलोड
आरटीओ कार्यालय के अधिकारी सतीश मिश्रा ने बताया कि अधिकृत रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स पर सीएनजी किट लगवाने पर किट नंबर पोर्टल पर अपने आप अपलोड हो जाएगा। वह नंबर फिर आरटीओ कार्यालय में ऑनलाइन दिखेगा। इसके बाद सीएनजी किट नंबर को गाड़ी की आरसी पर दर्ज कर दिया जाएगा। अगर सीएनजी किट का नंबर आरसी पर दर्ज नहीं हुआ तो जांच के दौरान अवैध रूप से पाए जाने पर वाहन स्वामी को मोटर यान अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। 

सीएनजी किट लगवाने से पहले आरटीओ की लेनी होगी अनुमति
वाहन स्वामियों को अगर अपने वाहनों में सीएनजी किट लगवानी है तो पहले आरटीओ कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए फॉर्म 23 सी भरना होगा। इस फॉर्म पर आरटीओ की स्वीकृति मिलने के बाद वाहन स्वामी सीएनजी किट लगवा सकते हैं। आरटीओ की अनुमति के बिना सीएनजी किट लगवाना अवैध होगा। 
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