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पूर्व विधायक स्वामी नाथ सहित तीन भेजे गए जेल
Tue, 09 Apr 2019 12:19 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 09 Apr 2019 12:19 AM IST
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- फोटो : amar ujala
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देवरिया बहरज के पूर्व विधायक स्वामी नाथ यादव सहित तीन लोगों कोे स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने सोमवार को जेल भेज दिया है। इससे पूर्व कोर्ट ने इनको जारी गैरजमानती वारंट निरस्त किए जाने की अर्जी खारिज कर दी। तीनों के खिलाफ 15 साल से वारंट जारी होने के बावजूद यह लोग न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे थे। स्पेशल कोर्ट ने स्वामीनाथ के अलावा हरेराम चौधरी और अमेरिका यादव को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर नैनी जेल भेज दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
घटना एक मार्च 2003 की देवरिया के बरहज थाने की है। आरोप है कि सरयू नदी के कटान को लेकर मेहियवां तिराहे पर पूर्व विधायक स्वामी नाथ यादव और उनके समर्थक सभा कर रहे थे। सड़क जाम कर यातायात प्रभावित किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित न रहने पर कोर्ट ने 2003 में ही गैर जमानती वारंट जारी किया था। सोमवार को पूर्व विधायक सहित तीन लोगों ने वारंट निरस्त करने की अर्जी पेश की । सुनवाई के बाद कोर्ट ने वारंट निरस्त किए जाने की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्तों ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।
पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर की गिरफ्तारी का आदेश
प्रयागराज। दुराचार के लंबित मुकदमे में कोर्ट के आदेश के बावजूद सरेंडर न करने पर बदायूं के पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने योगेन्द्र सागर को एक अप्रैल तक कोर्ट में सरेंडर करने को कहा था। लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। कोर्ट ने संबधित पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए। प्रकरण की सुनवाई 28 मई 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने विशेष अधिवक्ता गोपाल सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
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घटना 23 अप्रैल 2008 की बदायूं के विल्सी थाने की है। आरोप है कि पीड़िता घर से कालेज कह कर गई थी घर वापस न आने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में लोगों ने बताया कि पीड़िता को योगेन्द्र सागर और नीरज शर्मा उठा कर ले गए है। पुलिस ने पीड़िता को 17 मई को बरामद किया था। पीड़िता को लखनऊ में रखे जाने का भी आरोप है। पुलिस ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। कोर्ट ने प्रकरण में दर्ज परिवाद पर अभियुक्तगण को तलब किया था।
पूर्व सांसद विनय पांडेय की गिरफ्तारी का वारंट
प्रयागराज। आपराधिक न्यास भंग के मुकदमे में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने बलरामपुर के पूर्व सांसद विनय पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह, राधा कृष्ण मिश्र और लाल चन्दन को सुनकर दिया है। प्रकरण बलरामपुर के कोतवाली देहात का है। वादी अरुण पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विनय कुमार पांडेय ने चुनाव प्रचार के लिए टाटा सफारी किराए पर लिया था। किराया नहीं दिया। गाड़ी अपने कब्जे में ले लिया। मांगने पर वापस नहीं किया।
पूर्व विधायक के खिलाफ वारंट
प्रयागराज। धोखाधड़ी के मुकदमे उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने बलरामपुर के पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरु के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। प्रकरण बलरामपुर के कोतवाली थाने का है। वादिनी गीता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चचिया ससुर वासुदेव को अस्पताल से ले जाकर पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह ने फर्जी वसीयत कराई थी। वासुदेव की 31 जनवरी को मृत्यु हो गई। आरोप है कि वादिनी की पुत्री ने आत्महत्या कर लिया था।
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घटना एक मार्च 2003 की देवरिया के बरहज थाने की है। आरोप है कि सरयू नदी के कटान को लेकर मेहियवां तिराहे पर पूर्व विधायक स्वामी नाथ यादव और उनके समर्थक सभा कर रहे थे। सड़क जाम कर यातायात प्रभावित किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित न रहने पर कोर्ट ने 2003 में ही गैर जमानती वारंट जारी किया था। सोमवार को पूर्व विधायक सहित तीन लोगों ने वारंट निरस्त करने की अर्जी पेश की । सुनवाई के बाद कोर्ट ने वारंट निरस्त किए जाने की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्तों ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।
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पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर की गिरफ्तारी का आदेश
प्रयागराज। दुराचार के लंबित मुकदमे में कोर्ट के आदेश के बावजूद सरेंडर न करने पर बदायूं के पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने योगेन्द्र सागर को एक अप्रैल तक कोर्ट में सरेंडर करने को कहा था। लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। कोर्ट ने संबधित पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए। प्रकरण की सुनवाई 28 मई 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने विशेष अधिवक्ता गोपाल सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
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घटना 23 अप्रैल 2008 की बदायूं के विल्सी थाने की है। आरोप है कि पीड़िता घर से कालेज कह कर गई थी घर वापस न आने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में लोगों ने बताया कि पीड़िता को योगेन्द्र सागर और नीरज शर्मा उठा कर ले गए है। पुलिस ने पीड़िता को 17 मई को बरामद किया था। पीड़िता को लखनऊ में रखे जाने का भी आरोप है। पुलिस ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। कोर्ट ने प्रकरण में दर्ज परिवाद पर अभियुक्तगण को तलब किया था।
पूर्व सांसद विनय पांडेय की गिरफ्तारी का वारंट
प्रयागराज। आपराधिक न्यास भंग के मुकदमे में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने बलरामपुर के पूर्व सांसद विनय पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह, राधा कृष्ण मिश्र और लाल चन्दन को सुनकर दिया है। प्रकरण बलरामपुर के कोतवाली देहात का है। वादी अरुण पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विनय कुमार पांडेय ने चुनाव प्रचार के लिए टाटा सफारी किराए पर लिया था। किराया नहीं दिया। गाड़ी अपने कब्जे में ले लिया। मांगने पर वापस नहीं किया।
पूर्व विधायक के खिलाफ वारंट
प्रयागराज। धोखाधड़ी के मुकदमे उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने बलरामपुर के पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरु के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। प्रकरण बलरामपुर के कोतवाली थाने का है। वादिनी गीता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चचिया ससुर वासुदेव को अस्पताल से ले जाकर पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह ने फर्जी वसीयत कराई थी। वासुदेव की 31 जनवरी को मृत्यु हो गई। आरोप है कि वादिनी की पुत्री ने आत्महत्या कर लिया था।