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हाईकोर्ट : विधायक अंजुला सिंह के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका खारिज, जाति छिपाकर चुनाव लड़ने का था आरोप

Fri, 22 Mar 2024 12:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 22 Mar 2024 12:23 PM IST
सार

मामला 2022 के विधानसभा चुनाव का है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हाथरस की सदर सीट भाजपा की अंजुला सिंह माहौर ने जीत दर्ज की थी। जय प्रकाश व एक अन्य ने याचिका में आरोप लगाए कि विधायक ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर चुनाव में जीत हासिल की है।

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Election petition filed against MLA Anjula Singh rejected, there was an allegation of contesting elections by
अंजुला सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस की सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की एकल पीठ ने भाजपा की सदर विधायक के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाले जय प्रकाश व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

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मामला 2022 के विधानसभा चुनाव का है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हाथरस की सदर सीट भाजपा की अंजुला सिंह माहौर ने जीत दर्ज की थी। जय प्रकाश व एक अन्य ने याचिका में आरोप लगाए कि विधायक ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर चुनाव में जीत हासिल की है।
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कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची की ओर से उठाई गई आपत्तियां कलाबाधित हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा से 655 दिन देरी से दाखिल की गई याचिका में लगाए गए आरोप को इस स्तर नहीं सुना जा सकता। जिस चुनाव को चुनौती दी जा रही है,उसका कार्यकाल भी दो वर्ष पूरा हो चुका है।

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