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Prayagraj: रंगदारी मामले में अतीक के गुर्गे की जमानत अर्जी खारिज; बिल्डर ने फिरौती मांगने की कराई थी FIR
Thu, 06 Jun 2024 11:17 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: आकाश दुबे
Updated Thu, 06 Jun 2024 11:17 PM IST
सार
चकिया निवासी मोहम्मद मुस्लिम खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करा आरोप लगाया था कि अतीक के बेटे अली, उमर और उसके गुर्गे लगातार रंगदारी वसूल रहे हैं। खुल्दाबाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Freepik
विस्तार
जिला अदालत ने माफिया अतीक के करीबी रहे एहतेशाम करीम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। खुल्दाबाद थाने में बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के बेटे अली समेत कई के खिलाफ पांच करोड़ की फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने आरोपी एहतेशाम की जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुन कर दिया है।
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मामला खुल्दाबाद थाना क्षेत्र का है। चकिया निवासी मोहम्मद मुस्लिम खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करा आरोप लगाया था कि अतीक के बेटे अली, उमर और उसके गुर्गे लगातार रंगदारी वसूल रहे हैं। खुल्दाबाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एहतेशाम अतीक के साथ उसके सुरक्षाकर्मी की तरह उसके साथ ही चलता था। मामले की विवेचना के बाद अतीक के बेटों अली, उमर, खास गुर्गे असाद कालिया समेत कई अन्य के खिलाफ खुल्दाबाद थाने की पुलिस ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है।
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अभियोजन की ओर से पेश कागजातों का अवलोकन करने के बाद जिला जज की अदलत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियों के साथ अपराध की गंभीरता और उसमें संलिप्तता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
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