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Prayagraj News : डीएम ने 11 दिन में चार शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए, डराने-धमकाने, हवाई फायरिंग पर की कार्रवाई

Sun, 26 Oct 2025 03:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 26 Oct 2025 03:55 PM IST
सार

वादी को डराने-धमकाने, हवाई फायरिंग और गलत सूचना लेकर लाइसेंस लेने के मामलों में डीएम ने 11 दिन में चार शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने यह कार्रवाई की है। 

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DM cancels four arms licenses in 11 days, takes action against intimidation and aerial firing
मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी प्रयागराज। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

वादी को डराने-धमकाने, हवाई फायरिंग और गलत सूचना लेकर लाइसेंस लेने के मामलों में डीएम ने 11 दिन में चार शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने यह कार्रवाई की है। डीएम ने हंडिया थाना क्षेत्र के कुकुढ़ा निवासी अरविंद मिश्रा की एसबीबीएल गन का लाइसेंस निरस्त किया है। शस्त्र धारक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस उपायुक्त गंगापार की आख्या के अनुसार अरविंद के शस्त्र से शैलेंद्र ने मुकदमे के वादी को डराया-धमकाया था।

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मामले में अलग-अलग पक्षों की बहस सुनने के बाद डीएम ने 24 अक्तूबर को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। वहीं, हवाई फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाने में बारा थाना क्षेत्र के बांकीपुर निवासी शिव कुमार मिश्र की एसबीबीएल गन का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इस मामले में शस्त्र धारक व पुत्र आलोक कुमार मिश्र के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा घूरपुर थाना क्षेत्र के हथिगन गांव निवासी दिनेश चंद्र त्रिपाठी की एसबीबीएल गन और रायफल के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। दिनेश ने रायफल का लाइसेंस लेते वक्त गलत पता लिखवाया था और आवेदन में पहले से प्राप्त एसबीबीएल गन के लाइसेंस की जानकारी भी छिपा ली। दिनेश की 28 मई को मृत्यु हो चुकी है। 

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