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गाजीपुर के डीएम-एसडीएम से राहत कार्यों का ब्यौरा तलब

Mon, 11 Nov 2019 12:06 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 11 Nov 2019 12:06 AM IST
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Details of relief work in flood affected areas of Ghazipur
गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों
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में राहत कार्यों का ब्यौरा तलब
हाईकोर्ट ने गाजीपुर केडीएम -एसडीएम से पीड़ितों को दी गई आर्थिक मदद के विवरण के साथ तलब किया व्यक्तिगत हलफनामा
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्र्ट ने गाजीपुर के जिलाधिकारी व मोहम्दाबाद के उप जिलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के मामले में उठाए गए कदमों के ब्योरे के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अफसर बताएं कि सरकार से उन्हें बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद देने के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक मदद के लिए प्राप्त धनराशि वितरित कर दी गई है, तो किन लोगों को की गई है। उसका ब्यौरा दें। याचिका की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ ने गाजीपुर के सामाजिक कार्यकर्ता शिव कुमार राय की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि गाजीपुर जिले में राहत सामग्री का वितरण नहीं किया गया। याची ने आरटीआई एक्ट के तहत इस संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन नहीं दी गई। याची का कहना है कि राहत सामग्री का वितरण नहीं किया गया। कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई । इसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और दोनों अधिकारियों से राहत कार्यों का ब्यौरा मांगा है।
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